1 जून 2015 को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अटल पेंशन योजना को आरंभ किया गया था। Atal Pension Yojana के माध्यम से 60 वर्ष की आयु पूरी होने के पश्चात पेंशन प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु के बीच निवेश करना होता है। लाभार्थियों को इस योजना के माध्यम से ₹1000 से लेकर ₹5000 की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। पेंशन की राशि लाभार्थियों के द्वारा किए गए निवेश एवं उनकी आयु को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती है। इसके अलावा असामयिक मृत्यु की दशा में लाभार्थी के परिवार को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाता है।
Atal Pension Yojana 2022-APY
इस योजना के तहत आवेदन करने वाले आवेदक को हर महीने प्रीमियम जमा करना होगा | उसके बाद आवेदक की 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद सरकार द्वारा मासिक पेंशन के रूप में बुढ़ापे में आर्थिक सहायता (Financial assistance will be provided in the form of monthly pension in old age.) प्रदान की जाएगी | Atal Pension Yojanaमें आवेदन करने के लिए लाभार्थियों की उम्र 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए तभी वह इस योजना का लाभ उठा सकते है | अगर कोई लाभार्थी 18 वर्ष की आयु में इस योजना से जुड़ना चाहता है तो उन्हे 210 रूपये का प्रीमियम हर महीने देना होगा तथा जिनकी आयु 40 वर्ष है तो उन्हें 297 से लेकर 1 ,454 रूपये तक का प्रीमियम देना होगा | “प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना” से संबंधित अधिक जानकारी के लिए क्लिक करें
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजन में इन को मिलेगा लाभ ।
इस योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के लोगों को ही लाभ दिया जाएगा । इनमें घर के काम करने वाले , रेहडी लगाने वाले दुकानदार , ड्राइवर, दर्जी, पलंबर, वर्कर, कृषि कामगार मोची, धोबी, चमरा कामगार आदि को शामिल किया गया है ।
PMSYMY के लिए जरूरी दस्तावेज
प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए ।
- 1. आवेदक का आधार कार्ड
- 2. आवेदक का बैंक खाता
- 3. आवेदक असंगठित क्षेत्र का कार्यकर्ता होना चाहिए
- 4. आवेदक की मासिक आय ₹15000 से कम हो
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना(PMSYM) के लाभ एवं शर्तें
- – मंत्रालय द्वारा अधिसूचना के मुताबिक यह योजना असंगठित क्षेत्र के काम करने वाले पर ही लागू होगी ।
- – इस योजना का लाभ उठाने वाले का मासिक आय ₹15000 से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
- – वर्कर की आयु 18 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए
- – पहले से ही केंद्र सरकार की सहायता वाली किसी अन्य पेंशन स्कीम का सदस्य होने की स्थिति में मानधन योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा
- – यदि आवेदक अपने हिस्से का योगदान करने में चूक जाता है,तो वह ब्याज़ के साथ बकाया का भुगतान करने में समर्थ होगा इसकी अनुमति उसे दी जाएगी । इसका ब्याज सरकार के द्वारा तय किया जाएगा
- – योजना का लाभार्थी 10 साल के भीतर योजना को छोड़ना चाहता है तो उसे केवल उसका योगदान की राशि और उस पर बैंक का ब्याज दर ही लौटाया जाएगा
- -आवेदक स्कीम के चालू होने से 10 साल बाद लेकिन 60 साल के भीतर स्कीम से बाहर निकलता है तो उसे पेंशन स्कीम का पूरा पूरा लाभ दिया जाएगा
- – किसी कारणवश आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो इस योजना को उसका जीवन साथी चला सकता है, और योजना का लाभ भी उसे दिया जाएगा ।
- – यदि आवेदक 60 साल की उम्र से पहले अस्थाई रूप से विकलांग हो जाता है और स्कीम में योगदान करने में असमर्थ है तो उसके पास स्क्रीम के वास्तविक ब्याज के साथ अपने हिस्से का योगदान लेकर स्कीम से बाहर निकलने की भी अनुमति दी जाती है
- – 60 वर्ष की आयु के बाद जब आवेदक को पेंशन की रकम मिलती है तो उसमें से 50 फ़ीसदी पर उसके जीवन साथी का भी हक होता है, आवेदक के मृत्यु के बाद बच्चों को पेंशन बेनिफिट लेने का कोई हक नहीं होता है ।
- – प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में
सब्सक्राइबर को 60 साल की आयु के बाद न्यूनतम ₹3000 मासिक पेंशन देने का प्रावधान है ।Atal Pension Yojana 2022
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में कितना निवेश करना होगा ।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत 18 से 28 वर्ष आयु के लोगों को हर महीने 55 से 200 रुपए तक जमा करने हो सकते हैं जिसका लिस्ट इस प्रकार से दिया गया है ।
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