गर्भवती महिला को 16000 कैसे मिलेंगे : देश के बहुत से गरीब परिवार के महिला आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण गर्भावस्था के दौरान अपने एवं अपने बच्चे को उचित पोषण नहीं दे पाते है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के सभी गरीब महिला को पहला बार गर्भधारण करने पर 16000 रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान करते है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको आवेदन करना पड़ेगा जो इसकी सभी प्रक्रिया यहाँ पर विस्तार से बताया गया है।

डिलीवरी में 16000 कैसे मिलते हैं ?
- अगर आप प्रसूति सहायता योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने नजदीकी लोक स्वास्थ्य केंद्र एवं परिवार कल्याण विभाग में जाएँ।
- उसके बाद वहां से आपको प्रसूति सहायता योजना का एप्लीकेशन फॉर्म लेना है और उसमे पूछे गए सभी जानकारी जैसे नाम , पता , गर्भवती दिनांक आदि सभी जानकारी भरना है।
- अब आपको आवेदन फॉर्म के साथ मांगे गए सभी दस्तावेजों को अटैच करना है।
- उसके बाद फॉर्म को दस्तावेजों के साथ वही जमा कर दें जहाँ से आपने फॉर्म लिया था।
- इसके बाद आवेदिका शुल्क का भुगतान करें जिससे आपका इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरा हो जायेगा।
- इस योजना में आवेदन आपको डिलीवरी के 6 सप्ताह पहले करना है अगर आप इस समय नहीं कर पाएं तो आप डिलीवरी के तुरंत बाद भी कर सकते हैं।
- इस प्रकार आप मध्यप्रदेश प्रसूति योजना के माध्यम से 16000 प्राप्त कर सकते हैं।
प्रसूति सहायता योजना में आवेदन के लिए पात्रता एवं दस्तावेज
- इस योजना में आवेदन करने वाली मध्यप्रदेश की निवासी होना चाहिए।
- आवेदिका की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- प्रेग्नेंसी का प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- डिलीवरी संबंधित दस्तावेज़
- मोबाइल नंबर
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